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The Making of the Constitution of Republic of India भारतीय गणराज्य के संविधान का बनना

The Making of the Constitution भारत का संविधान, जो 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ, देश का सबसे बड़ा कानून है और देश के समृद्ध इतिहास, विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों का सबूत है। संविधान बनाना एक एक बहुत बड़ी व शानदार प्रक्रिया थी जिसमें दूरदर्शी नेताओं, विद्वानों और नागरिकों की मिली-जुली कोशिशें शामिल थीं, जिन्होंने एक नए आज़ाद भारत के लिए एक ढांचा बनाने के लिए बिना थके काम किया।

Table of Contents

Making of the Constitution

Background पृष्ठभूमि (परिप्रेक्ष्य)

इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरे राष्ट्रवादी आंदोलनों के नेतृत्व में एक लंबे और कठिन संघर्ष के बाद, भारत को 15 अगस्त, 1947 को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी मिली। ब्रिटिश सरकार ने भारत की आज़ादी को ज़रूरी मानते हुए, भारतीय नेताओं को सत्ता सौंपने का फैसला किया।

First Meeting of Constituent Assembly presided over by Dr. Rajender Prasad

Constituent Assembly संविधान सभा

कैबिनेट मिशन प्लान (1946): ब्रिटिश सरकार ने भारत की आज़ादी के लिए एक प्लान का प्रस्ताव रखा, जिससे संविधान सभा बनी। संविधान सभा 389 सदस्यों की एक संस्था थी, जो अलग-अलग प्रांतों, रियासतों और अल्पसंख्यक समूहों का प्रतिनिधित्व करती थी।

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉ. राजेंद्र प्रसाद को असेंबली का प्रेसिडेंट चुना गया। असेंबली में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, बी.आर. अंबेडकर और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे कई जाने-माने मेंबर थे, जिन्होंने संविधान को बनाने में अहम रोल निभाया। 1946 में चुनी गई संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने का काम सौंपा गया था।

Making of the Constitution Early Years शुरुआती साल (1946-1947)

  • 9 दिसंबर, 1946: भारत की संविधान सभा ने अपनी पहली मीटिंग की, जिसके प्रेसिडेंट डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे।
  • 13 दिसंबर, 1946: जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव्स रेज़ोल्यूशन पेश किया, जिसमें संविधान के बेसिक सिद्धांत और मकसद बताए गए थे।
  • 22 जनवरी, 1947: संविधान सभा ने ऑब्जेक्टिव्स रेज़ोल्यूशन को अपनाया।
  • 3 जून, 1947: ब्रिटिश सरकार ने भारत के बंटवारे का ऐलान किया, जिससे पाकिस्तान बना।
  • 18 जुलाई, 1947: इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ, जिससे भारत की आज़ादी का रास्ता साफ़ हुआ।

The Pivotal Role of Dr. Rajender Prasad in the Making of Constitution of Republic of India भारतीय गणराज्य का संविधान बनाने में डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अहम भूमिका

Dr. Rajender Prasad—President of the Constituent Assembly, First President of India
Dr. Rajender Prasad - President Constituent Assembly, First President of India

डॉ. राजेंद्र प्रसाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक पुराने नेता और महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी थे, जिन्होंने भारत का संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाई। वे देश की आज़ादी की लड़ाई में एक अहम व्यक्ति थे और बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने।

President of the Constituent Assembly संविधान सभा के अध्यक्ष

डॉ. राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए, और वे 24 जनवरी, 1950 तक इस पद पर रहे। सभा के अध्यक्ष के तौर पर, उन्होंने विचार-विमर्श को गाइड करने और यह पक्का करने में अहम भूमिका निभाई कि संविधान लोकतांत्रिक और सबको साथ लेकर चलने वाले तरीके से बनाया जाए।

Special Contribution खास योगदान

संविधान बनाने में डॉ. राजेंद्र प्रसाद के योगदान में शामिल हैं:
  1. To Guide the Constituent Assembly संविधान सभा को गाइड करना: संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर, डॉ. प्रसाद ने विचार-विमर्श को गाइड किया और यह पक्का किया कि संविधान लोकतांत्रिक और सबको साथ लेकर चलने वाले तरीके से बनाया जाए।
  2. Consensus Building आम सहमति पक्का करना: उन्होंने असेंबली के सदस्यों के बीच आम सहमति बनाने में अहम भूमिका निभाई, और यह पक्का किया कि संविधान भारतीय लोगों की उम्मीदों को दिखाए।
  3. To Protect Minority Rights माइनॉरिटी अधिकारों की रक्षा: डॉ. प्रसाद माइनॉरिटी अधिकारों की सुरक्षा के पक्के समर्थक थे और उन्होंने यह पक्का किया कि संविधान में माइनॉरिटी समुदायों के हितों की रक्षा के लिए नियम शामिल हों।
  4. To Promote Social Justice सोशल जस्टिस को बढ़ावा देना: वह सोशल जस्टिस को बढ़ावा देने और यह पक्का करने के लिए कमिटेड थे कि संविधान बराबरी और न्याय के सिद्धांतों को दिखाए।
Role of Drafting Committee ड्राफ्टिंग कमेटी में भूमिका

डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ मिलकर काम किया, ताकि यह पक्का हो सके कि संविधान पूरी तरह से और सबको साथ लेकर चलने वाले तरीके से बनाया जाए। उन्होंने कमेटी को गाइडेंस और सपोर्ट दिया, और यह पक्का किया कि संविधान भारतीय लोगों की उम्मीदों को दिखाए।

Legacy विधि-संपदा

डॉ. राजेंद्र प्रसाद की लेगेसी भारत के संविधान को बनाने में उनके बहुत बड़े योगदान का सबूत है। उन्हें एक दूर की सोचने वाले नेता, डेमोक्रेसी के हिमायती और सोशल जस्टिस के पक्के समर्थक के तौर पर याद किया जाता है।

Timeline of the Role of Dr. Rajender Prasad डॉ. राजेंद्र प्रसाद के रोल की टाइमलाइन
  • 11 दिसंबर, 1946: डॉ. राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट चुना गया।
  • 29 अगस्त, 1947: उन्होंने डॉ. बी.आर. अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन अपॉइंट किया।
  • 26 नवंबर, 1949: कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया।
  • 24 जनवरी, 1950: डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला प्रेसिडेंट चुना गया।
  • 26 जनवरी, 1950: भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ।

भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में डॉ. राजेंद्र प्रसाद का रोल देश के इतिहास और डेवलपमेंट में उनके बहुत बड़े योगदान की याद दिलाता है। उनकी विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को इंस्पायर करती रहेगी, और कॉन्स्टिट्यूशन में उनका योगदान डेमोक्रेसी और सोशल जस्टिस के लिए उनके विज़न और कमिटमेंट का सबूत है।

Constituent Drafting Committee संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी

29 अगस्त, 1947 को, संविधान सभा ने संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बी.आर. अंबेडकर की चेयरमैनशिप में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। कमेटी में सात मेंबर थे, जिनमें अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी अयंगर और के.एम. मुंशीरुपई शामिल थे, जिन्होंने संविधान का ड्राफ्ट बनाने के लिए बहुत मेहनत की।

Process of Constitution Drafting संविधान ड्राफ्टिंग का प्रोसेस

ड्राफ्टिंग कमेटी ने कई मीटिंग कीं, और इसके मेंबर ने संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट, 1935, ब्रिटिश संविधान और यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे दूसरे देशों के संविधानों सहित कई सोर्स से प्रेरणा ली।

कमेटी ने नेहरू रिपोर्ट, 1928 (नेहरू रिपोर्ट (1928): मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की एक रिपोर्ट, जिसमें भविष्य के भारतीय संविधान के सिद्धांतों की आउटलाइन दी गई थी), और सप्रू रिपोर्ट, 1945 (सप्रू रिपोर्ट (1945): सप्रू कमेटी की एक रिपोर्ट, जिसमें भविष्य के भारतीय संविधान के सिद्धांतों की आउटलाइन दी गई थी) समेत अलग-अलग कमेटियों की रिपोर्ट पर भी विचार किया।

Pt. Jawahar Lal Nehru - Unfurls the National Flag at Red Fort, New Delhi
Pt. Jawahar Lal Nehru - Unfurls the National Flag at Red Fort, New Delhi

The Pivotal Role of Dr. B. R. Ambedkar in the Making of Constitution of Republic of India भारतीय गणराज्य का संविधान बनाने में डॉ. बी. आर. अंबेडकर की अहम भूमिका

Architect of Constitution of India—Dr. B. R. Ambedkar
Architect of Constitution of India—Dr. B. R. Ambedkar

डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें आदरपूर्वक बाबासाहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, ने भारत का संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाई। वे एक दूर की सोचने वाले नेता, सामाजिक न्याय के हिमायती और एक शानदार कानून के जानकार थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पिछड़े और दबे-कुचले लोगों को मज़बूत बनाने के लिए समर्पित कर दी।

Chairman Drafting Committee ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन

डॉ. अंबेडकर को 29 अगस्त, 1947 को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। कमेटी को भारत का संविधान बनाने का काम सौंपा गया था, और डॉ. अंबेडकर की लीडरशिप और एक्सपर्टीज़ ने इस डॉक्यूमेंट को बनाने में अहम भूमिका निभाई।

Architect of the Constitution of India भारत के संविधान के आर्किटेक्ट

डॉ. अंबेडकर को बड़े पैमाने पर भारत के संविधान का मुख्य आर्किटेक्ट माना जाता है। वे संविधान का ड्राफ्ट बनाने और उसे संविधान सभा में पास कराने के लिए ज़िम्मेदार थे। संविधान में उनका योगदान बहुत बड़ा है, और उनका असर इसके कई नियमों में देखा जा सकता है।

Special Contribution खास योगदान

संविधान बनाने में डॉ. अंबेडकर के योगदान में शामिल हैं:
  1. Article 14 आर्टिकल 14: डॉ. अंबेडकर ने आर्टिकल 14 को बनाने में अहम भूमिका निभाई, जो सभी नागरिकों को कानून के सामने बराबरी और कानूनों की बराबर सुरक्षा की गारंटी देता है।
  2. Article 15 आर्टिकल 15: उन्होंने आर्टिकल 15 को बनाने में भी अहम भूमिका निभाई, जो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर भेदभाव को रोकता है।
  3. Article 17 आर्टिकल 17: डॉ. अंबेडकर छुआछूत खत्म करने के पक्के समर्थक थे, और आर्टिकल 17, जो छुआछूत खत्म करता है, उनकी कोशिशों का सबूत है।
  4. Article 32 आर्टिकल 32: उन्होंने आर्टिकल 32 को बनाने में भी अहम भूमिका निभाई, जो बुनियादी अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के अधिकार सहित संवैधानिक उपायों का अधिकार देता है।
Advocate of Social Justice सामाजिक न्याय के हिमायती

डॉ. अंबेडकर सामाजिक न्याय के हिमायती थे, और संविधान में उनका योगदान इस मकसद के प्रति उनके कमिटमेंट को दिखाता है। उनका मानना ​​था कि संविधान समाज में बदलाव का एक ज़रिया होना चाहिए, और उन्होंने यह पक्का करने के लिए बहुत मेहनत की कि यह बराबरी, न्याय और आज़ादी के सिद्धांतों को दिखाए।

Legacy विधि-संपदा

डॉ. अंबेडकर की लेगेसी भारत के संविधान को बनाने में उनके बहुत बड़े योगदान का सबूत है। उन्हें एक दूर की सोचने वाले नेता, सामाजिक न्याय के हिमायती और एक शानदार कानून के जानकार के तौर पर याद किया जाता है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पिछड़े और दबे-कुचले लोगों को मज़बूत बनाने के लिए लगा दी।

Timeline of the Role of Dr. B.R. Ambedkar डॉ. बी. आर. अंबेडकर के रोल की टाइमलाइन
  • 29 अगस्त, 1947: डॉ. अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया।
  • अक्टूबर 1947: डॉ. अंबेडकर ने संविधान के ड्राफ्ट पर काम शुरू किया।
  • 21 फरवरी, 1948: ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
  • 26 नवंबर, 1949: संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया।
  • 26 जनवरी, 1950: भारत का संविधान लागू हुआ।

भारत का संविधान बनाने में डॉ. अंबेडकर की भूमिका देश के इतिहास और विकास में उनके बहुत बड़े योगदान की याद दिलाती है। उनकी विरासत भारतीयों की कई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी, और संविधान में उनका योगदान सामाजिक न्याय के लिए उनके विज़न और कमिटमेंट का सबूत है।

The Constitution was shaped कॉन्स्टिट्यूशन को आकार दिया गया (1947-1950)

  • 29 अगस्त, 1947: संविधान सभा (Constituent Assembly) ने एक ड्राफ़्टिंग कमेटी बनाई, जिसके चेयरमैन बी.आर. अंबेडकर थे।
  • अक्टूबर 1947: ड्राफ़्टिंग कमेटी ने अपना काम शुरू किया, जिसके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र (Constitutional Advisor) बी.एन. राव थे।
  • 21 फरवरी, 1948: ड्राफ़्टिंग कमेटी ने संविधान सभा (Constituent Assembly) को अपनी रिपोर्ट सौंपी। संविधान सभा ने ड्राफ्ट पर बहस और चर्चा की, जिसमें कई बदलाव और संशोधन सुझाए गए।
  • मई 1948: ड्राफ़्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन का बदला हुआ ड्राफ़्ट जमा किया।
  • 4 नवंबर, 1948: कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ़्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर डिटेल में चर्चा शुरू की।
  • 17 अक्टूबर, 1949: संविधान सभा ने संविधान के ड्राफ़्ट पर अपनी चर्चा पूरी की।

Constitution adopted संविधान अपनाया गया (1949)

  • 26 नवंबर, 1949: संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर साइन किए।
  • आखिरकार 26 नवंबर, 1949 को संविधान को अपनाया गया ।

The Pivotal Role of Pt. Jawahar Lal Nehru in the Making of Constitution of Republic of India भारतीय गणराज्य का संविधान बनाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अहम भूमिका

Pt. Jawahar Lal Nehru—First Prime Minister of India
Pt. Jawahar Lal Nehru - First Prime Minister of India

पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक दूर की सोचने वाले नेता और भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक अहम व्यक्ति थे, उन्होंने भारत का संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाई। भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर, उन्होंने देश की किस्मत बनाने और संविधान बनाने में संविधान सभा को गाइड करने में अहम भूमिका निभाई।

Objective Resolution उद्देश्य प्रस्ताव

13 दिसंबर, 1946 को, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसमें संविधान के बुनियादी सिद्धांतों और उद्देश्यों को बताया गया था। प्रस्ताव में सभी नागरिकों के लिए न्याय, आज़ादी और बराबरी के साथ एक आज़ाद, डेमोक्रेटिक और सेक्युलर भारत की कल्पना की गई थी।

Special Contribution खास योगदान

संविधान बनाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान में शामिल हैं:
  1. Shaping the Preamble प्रस्तावना को आकार देना: नेहरू का सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट भारत का विज़न संविधान की प्रस्तावना में दिखता है।
  2. Fundamental Rights फंडामेंटल राइट्स: उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का ड्राफ्ट बनाने में अहम भूमिका निभाई, जो सभी नागरिकों को बराबरी, न्याय और आज़ादी की गारंटी देते हैं।
  3. Directive Principles डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स: नेहरू ने स्टेट पॉलिसी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बनाने में अहम भूमिका निभाई, जो सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए एक फ्रेमवर्क देते हैं।
  4. Secularism सेक्युलरिज़्म: वे सेक्युलरिज़्म के पक्के समर्थक थे और उन्होंने यह पक्का किया कि संविधान भारत के सेक्युलरिज़्म के प्रति कमिटमेंट को दिखाए।
Leadership and Guidance लीडरशिप और गाइडेंस

कांग्रेस पार्टी के नेता और भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को गाइडेंस और लीडरशिप दी। उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉ. बी.आर. अंबेडकर के साथ मिलकर काम किया, ताकि यह पक्का हो सके कि संविधान को पूरी तरह और सबको साथ लेकर चलने वाले तरीके से बनाया जाए।

Legacy विधि-संपदा

पं. जवाहरलाल नेहरू की लिगेसी भारत के संविधान को बनाने में उनके बहुत बड़े योगदान का सबूत है। उन्हें एक दूर की सोचने वाले नेता, डेमोक्रेसी के चैंपियन और सामाजिक न्याय के पक्के समर्थक के तौर पर याद किया जाता है।

Timeline of the Role of Pt. Jawahar Lal Nehru पं. जवाहरलाल नेहरू की भूमिका की टाइमलाइन
  • 13 दिसंबर, 1946: संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव्स रेज़ोल्यूशन पेश किया।
  • 15 अगस्त, 1947: भारत के पहले प्रधानमंत्री बने।
  • 26 नवंबर, 1949: संविधान सभा ने भारत का संविधान अपनाया।
  • 26 जनवरी, 1950: भारत का संविधान लागू हुआ।

भारत का संविधान बनाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका देश के इतिहास और विकास में उनके बहुत बड़े योगदान की याद दिलाती है। उनकी विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी, और संविधान में उनका योगदान लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के प्रति उनके विज़न और कमिटमेंट का सबूत है।

The Constitution came into Force संविधान लागू हुआ (1950)

  • 24 जनवरी, 1950: डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए।
  • और यह 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू हुआ।

Salient features of the Constitution संविधान की खास बातें

भारत का संविधान एक बड़ा डॉक्यूमेंट है जो देश के डेमोक्रेसी, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म के प्रति कमिटमेंट को दिखाता है। इसकी कुछ खास बातों में शामिल हैं:

  1. Preamble प्रस्तावना: संविधान की प्रस्तावना भारतीय रिपब्लिक के मकसद और आदर्श बताती है, जिसमें न्याय, आज़ादी, बराबरी और भाईचारा शामिल है।
  2. Fundamental Rights फंडामेंटल राइट्स: संविधान सभी नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है, जिसमें बराबरी का अधिकार, बोलने और बोलने की आज़ादी और जीने और आज़ादी का अधिकार शामिल है।
  3. Directive Principles डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स: संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी शामिल हैं, जो सरकार के लिए सोशल और इकोनॉमिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए गाइडलाइंस हैं।
  4. Parliamentary System पार्लियामेंट्री सिस्टम: संविधान सरकार का एक पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाता है, जिसमें सरकार का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है।
  5. Federal Structure फेडरल स्ट्रक्चर: संविधान एक फेडरल स्ट्रक्चर देता है, जिसमें पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच बंटी होती हैं।

Importance of the Constitution संविधान का महत्व

भारत का संविधान एक लैंडमार्क डॉक्यूमेंट है जिसने देश के इतिहास और डेवलपमेंट को बनाने में अहम भूमिका निभाई है। इसने डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए एक फ्रेमवर्क दिया है, पर्सनल राइट्स को प्रोटेक्ट किया है, और सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को बढ़ावा दिया है। भारतीय लोगों की बदलती ज़रूरतों और एस्पिरेशंस को दिखाने के लिए संविधान में कई बार अमेंडमेंट भी किया गया है।

Conclusion निष्कर्ष

भारत का संविधान बनाना एक शानदार प्रोसेस था जिसमें विज़नरी लीडर्स, स्कॉलर्स और नागरिकों की मिली-जुली कोशिशें शामिल थीं। संविधान उम्मीद की एक किरण और डेमोक्रेसी, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म के प्रति भारत के कमिटमेंट का सिंबल रहा है। जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ रहा है और विकसित हो रहा है, संविधान एक जीवित दस्तावेज़ बना हुआ है जो देश की तरक्की और विकास को गाइड करता है।

11 thoughts on “The Making of the Constitution of Republic of India भारतीय गणराज्य के संविधान का बनना”

  1. बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा है
    आदरणीय वरिंदर शर्मा जी

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